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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कालोनी विकास के लिए विभिन्न अनुज्ञा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से जारी की जाएगी

कवर्धा, 30 दिसम्बर 2020। एकीकृत एकल खिड़की प्रणाली आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संचालित एक ऐसी प्रणाली है जहा एक ही जगह से कॉलोनाइजर आवेदन कर कॉलोनी विकास हेतु निश्चित समय में अनुमोदन प्राप्त कर सकते है एवं कॉलोनाइजर द्वारा अपने आवेदन की हर स्तर पर पारदर्शिता से ट्रेकिंग की जा सकती है।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक श्री नवीन कुमार ने बताया कि कालोनाईजर द्वारा आवासीय कालोनी के विकास के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विभाग एवं नगरीय निकाय से क्रमशः विकास अनुज्ञा, भूमि का व्यपवर्तन एवं कालोनी विकास की अनुमति प्राप्त करना होती है। वर्तमान में उक्त प्रक्रिया हस्तचलित होने के कारण लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कालोनी विकास के लिए विभिन्न अनुज्ञा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से जारी की जाएगी एवं ऑनलाइन अपर जिला दंडाधिकारी को आवेदन किया जाएगा। अपर जिला दंडाधिकारी संबंधित विभागों को आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज तथा कालोनी विकास हेतु आवश्यक अनापत्तियों हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा एवं संबंधित विभागों द्वारा समय सीमा में अनुज्ञा, अनुमति अपर जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इस प्रणाली के विकसित होने से समस्त अनुमति 100 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी तथा आवेदक को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदक को उनकी आवेदन की स्थिति के संबंध में एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

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