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मप्र सरकार ने शराब दुकानों को लेकर जारी किया आदेश, 3 शहरों भोपाल, इंदौर व उज्‍जैन में नहीं बिकेगी शराब

liquor will not be sold in 3 cities Bhopal, Indore and Ujjain
Image Source : PTI

भोपाल। मध्‍य प्रदेश सरकार ने 4 मई से शुरू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्‍य के भीतर शराब दुकानों को खोलने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर जिले में शराब दुकानों के खोलने संबंधी निर्देश दिए हैं।

सोमवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में रेड जोन के तीन जिलों भोपाल, इंदौर व उज्‍जैन में आगामी आदेश तक शराब की दुकानें बंद ही रखी जाएंगी। इसके अलावा रेड जोन के 6 अन्‍य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्‍वालियर में जिला मुख्‍यालय और शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्‍य सभी जगह स्थित शराब दुकानों को खोला जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि ऑरेंज जोन में हॉटस्‍पॉट वाले स्‍थानों को छोड़कर बाकी सभी जगह शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। ग्रीन जोन वाले जिलों में गृह मंत्रालय और मध्‍य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों और 2 गज की दूरी आदि का पालन करवाया जाए और सभी शराब दुकानें खोली जाएं।

उल्‍लेखनीय है कि सोमवार से विभिन्‍न राज्‍यों में सुबह 9 बजे से शराब की दुकानें खोली गईं, जिनके बार एक-एक किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। दिल्‍ली में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। शराब खरीदने के लिए भारी भीड़ को देखते हुए दिल्‍ली पुलिस ने सभी शराब की दुकानों को बंद करवा दिया है।

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