मध्य प्रदेश: हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के लिए SOP जारी, बुखार-जुकाम-खांसी और गले में खराश वालों का प्रवेश निषेध


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भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन के चौथे चरण में कई तरह की छूट दी है। अब शिवराज सरकार ने ग्रीन जोन में हेयर कटिंग सैलून और पार्लरों के लिए SOP जारी कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बुखार, जुकाम, खांसी और गले मे खराब वाले व्यक्तिों का प्रवेश निषेध होगा।
मध्य प्रदेश सरकार के अन्य निर्देश
1. हैंड सेनिटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता और उसका उपयोग किया जाना होगा।
2. सभी केश शिल्पियों और स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
4. सभी औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के उपरांत सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा।
6. सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंट, सीढ़ियों और हैंडरेल्स का डिस्इंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
Madhya Pradesh government has issued Standard Operating Procedures for hair salons and beauty parlours in green zones -lists 7 measures including the use of hand sanitizer, mask, glove and apron & disinfection of common areas. pic.twitter.com/UrSLfyidqS
— ANI (@ANI) May 21, 2020