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बिहार सरकार में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, बिना बदलाव के लागू होंगी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस

Bihar
Image Source : AP

लॉकडाउन के पांचवे चरण के लिए बिहार सरकार ने गाइड लाइंस जारी कर दी हैं। राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। बिहार सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइड लाइन को ही लागू करेगी। गृह मंत्रालय के गाइड लाइन को ही एज इट इज लागू किया जाएगा। उसमें अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं किया जायेगा। ऐसे में राज्य में किसी भी प्रकार की नई छूट नहीं दी गई है। राज्य शासन के अनुसार बिहार में दूसरे राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग सभी लोग आ चुके हैं। एक दो ट्रेनें सिर्फ और आनी हैं। आज तक 1433 ट्रेन से 2047127 माइग्रेंट्स बिहार आ चुके हैं। बिहार में चल रहे ब्लॉक कोरेण्टाइन सेंटर 15 जून तक चलेंगें।

आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस की 12 बड़ी बातों के बारे में:

  1. निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा।
  2. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
  3. 8 जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।
  4. आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। देश में कहीं भी आनेजाने की अनुमति होगी।
  5. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।
  6. शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।
  7. रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।
  8. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय तीसरे चरण में लिया जाएगा।
  9. निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
  10. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे।
  11. बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है।
  12. परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं।

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