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प्रतिबंधित संगठन Sikhs for Justice की 40 वेबसाइट्स ब्लॉक, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश

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नई दिल्ली.  प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़ी 40 वेबसाइट पर अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। अमेरिका स्थित सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक खालिस्तान समर्थक समूह है।

ह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ग़ैर क़ानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक गैरकानूनी संगठन है। उसने अपने उद्देश्य के लिए समर्थकों के पंजीकरण करने के वास्ते एक अभियान शुरू किया था। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के सेक्शन 69 ए के तहत एसएफजे की 40 वेबसाइट पर रोक लगाने के आदेश जारी किये।’’

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) भारत में साइबर स्पेस की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने एसएफजे को कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। एसएफजे ने अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख जनमत संग्रह पर जोर दिया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह संगठन खालिस्तान के उद्देश्य का खुले तौर पर समर्थन करता है और ऐसा करके भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। 

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