पुरी रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी


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नई दिल्ली. पुरी रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।। मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल से रथयात्रा का आयोजन किया जाएगा। लोगों की सेहत के साथ समझौता किए बिना होगी रथ यात्रा।
Supreme Court has allowed Rath Yatra to be conducted in Puri, Odisha with certain restrictions. https://t.co/MhteNWUapm
— ANI (@ANI) June 22, 2020
दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच के सामने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का मामला रखते हुए कहा था कि बिना भीड़ के धार्मिक रीतियों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, पूरी सावधानी के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। ओडिशा सरकार ने भी इसी तर्ज़ पर यात्रा का समर्थन किया।
दरअसल रथयात्रा पर रोक का आदेश 18 जून को चीफ़ जस्टिस की तीन जजों की बेंच ने दिया था। इस आदेश में संशोधन की माँग को लेकर दर्जन भर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए एक जज की बेंच जस्टिस एस रविन्द्र भट के सामने लगी थी। यह क़ानूनी पेंच है कि एक जज तीन जजों की बेंच के आदेश में संशोधन नहीं कर सकते।
इसलिए केन्द्र सरकार ने आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बैठे दो जजों वाली जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने रखा है, जिसपर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वह चीफ़ जस्टिस से मशवरा करके आधे घंटे बाद सुनवाई करेंगे, क्योंकि 18 जून को रथयात्रा पर रोक लगाने का आदेश चीफ़ जस्टिस की बेंच ने दिया था।