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पीएससी में उम्र सीमा रहेगी 40,शासकीय सेवक का कालम भरते ही उम्र सीमा हो जाएगी 38, पीएससी ने दूर की भ्रम की स्थिति

पीएससी में उम्र सीमा रहेगी 40,शासकीय सेवक का कालम भरते ही उम्र सीमा हो जाएगी 38, पीएससी ने दूर की भ्रम की स्थिति

रायपुर/22 दिसम्बर 2021। पीएससी फार्म भरने को लेकर चले आ रहे गतिरोध को पीएससी ने दूर किया है। जिसमे स्प्ष्ट किया गया हैं कि प्रदेश के बेरोजगारो के लिये उम्र सीमा तो 40 है पर शासकीय सेवक होने पर उम्र सीमा 38 ही रहेगी। राज्य सेवा के 171पदों पर भर्ती के लिये पीएससी ने 26 नवम्बर को विज्ञापन जारी किया है। जिसके लिए 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक फार्म भरे जाने हैं। जानकारी के मुताबिक पीएससी के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष अधिकतम होती हैं। पर राज्य के मूल निवासियों के लिये उम्र सीमा 35 रखी गयी थी।राज्य के बाहर के भी उम्मीदवार छतीसगढ़ पीएससी की वेकेंसी भरने के लिए 30 वर्ष की आयु तक पात्र होते हैं।

2019 में राज्य के बेरोजगार युवाओं के हितों को देखते हुए छतीसगढ़ के मूल निवासी बेरोजगारों के लिये उम्र सीमा 40 की गई थी। इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी से जुड़े उम्मीदवारो के लिये उम्र सीमा में घोषित छूट भी मिलती हैं।

1 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक फार्म भरने की अंतिम तिथि घोषित है। फार्म भरने की शुरुआत के साथ ही बार बार उम्र सीमा के लिये गतिरोध उतपन्न हो रहा था। फार्म भरने वाले युवाओ के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा 40 होने के बाद भी यदि शासकीय सेवक का कालम भरा जाता था तो सिस्टम उम्र सीमा 38 दिखा देता था। और इससे अधिक उम्र सीमा वाले छात्र फार्म भरने से वंचित रह जाते थे।

पीएससी ने स्प्ष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर रायपुर दिनांक 30/1/19 के द्वारा स्प्ष्ट किया गया है कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट सिर्फ राज्य के बेरोजगार के लिये है। शिक्षित बेरोजगारो के हितों को देखते हुए उम्र सीमा 40 वर्ष की गई है न कि शासकीय सेवको के लिए।लिहाजा शासकीय सेवको के लिये उम्र सीमा 38 वर्ष ही हैं। उम्र सीमा सम्बंधी कालम में किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी नही है।

अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए है।

छ.ग. के शासकीय सेवकों के लिए अधिकतम उम्र के निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 314/ सी.आर 102/1 (3) भोपाल दिनांक 19/04/1973 जारी किया गया है, जिसमें उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित की गई है। इस परिपत्र के संबंध में कोई नया संशोधित परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

अतः आयोग द्वारा वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा-2021 हेतु ऑनलाईन आवेदन में शासकीय सेवकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट में छ.ग. शासन के नियमों के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

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