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पंजाब में वीकेंड पर मॉल और दुकानों के लिए नई गाइडलाइन, शादी के लिए जरूरी होगा ई-पास

Punjab Guidelines 
Image Source : AP

पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अनलॉक 1.0 के दौरान दी गई दुकानों और मॉल संबंधी रियायतों में अब वीकेंड के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। रविवार या फिर व्यापार मंडल द्वारा निर्धारित दिन पर बाजार और मॉल को बंद रखा जाएगा। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि रविवार के दिन सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को ही खोला जाएगा। दूध ब्रेड और दवा की दुकानें रोज खुलेंगी। रेस्टोरेंट और टेकअवे भी रात 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। 

पंजाब के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 31 मई और 6 जून को जारी किए गए निर्देशों के अलावा अब सरकार ने वीकेंड के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, स्टेंड अलोन दुकानें, रविवार को बंद रहेंगे। किसी अन्य दिन के लिए व्यापार मंडल निर्णय ले सकेंगे। शनिवार या सरकारी छुट्टी के दिन मॉल दुकाने शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टी के दिन जिले के बाहर जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। ये ई पास किसी जरूरी काम होने पर ही जारी किए जाएंगे, चिकित्सा ज​रूरत के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। 

जैसा कि पहले की गाइडलाइन में बताया गया था कि शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होेने की अनुमति होगी। अब आदेश में कहा गया है कि इन सभी 50 लोगों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। यह पास संबंधि​त व्यक्ति के लिए 24 घंटों तक लागू होगा। आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें और सेवाएं शाम 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों को रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। शेष अन्य दिनों के लिए 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी गाइडलाइंस जारी रहेंगी। 

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