ChhattisgarhKabirdham

गांजा बेच कर अवैध धन अर्जित करने वाले आरोपी को थाना सिंघनपुरी पुलिस ने धर दबोचा……

  • आरोपी के मकान से 05.150 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद.
  • थाना सिंघनपुरी के अप . क्र . 57/2020 धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट , में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमाण्ड पर जेल.  

कवर्धा ।कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री के. एल. ध्रुव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी तथा उप पुलिस अधीक्षक  श्री बी.आर. मंडावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी  निरीक्षक श्री आनंद शुक्ला के द्वारा थाना सिंघनपुरी क्षेत्र मे अवैध शराब,  गांजा  आदि मादक  पदार्थों  पर पूर्णता अंकुश लगाने अभियान  चलाया जा रहा है। थाना सिंघनपुरी क्षेत्र में आए दिनं गांजा बेचने की शिकायत सुनाई पड़ रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए, थाना प्रभारी सिंघनपुरी निरीक्षक आनंद शुक्ला द्वारा टीम गठीत कर गांजा बेचने वाले का पता तलाश शुरू किया गया। तथा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर मुखबीर तंत्र को मजबूत किया गया, जिसके फल स्वरुप दिनांक 03.10.2020 को मुखबीर द्वारा  सूचना मिला कि ग्राम सिंघनपुरी के देवदास पटेल ने अपने मकान में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा अवैध धन अर्जित करने हेतु रखा है की सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के मौके पर जाकर आरोपी के मकान के पास पहुंचकर मकान की घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई, जिससे आरोपी देवदास पटेल के मकान की तलाशी पर एक नीले रंग के प्लास्टिक के थैले में रखे 5 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल वजनी 05.150 किलो ग्राम किमती 27500 / रू . को जप्त किया गया है। आरोपी देवदास पटेल पिता दिरबी दास पटेल उम्र 33 वर्ष निवासी सिंघनपुरी जंगल का कृत्य उक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड मे जेल दाखिल किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी सिंघनपुरी निरीक्षक श्री आनंद शुक्ला के मार्गदर्शन में सउनि. मानकराम सोनकर , प्रधान आरक्षक 171 बाबूलाल पांचे, आरक्षक 503 संदीप पाण्डेय आरक्षक 836 भागवत मानिकपुरी आरक्षक 584 नीतेश मेरावी, आरक्षक 464 विश्वनाथ मण्डावी का विशेष योगदान रहा।
इस कार्यवाही के लिए सिंघनपुरी क्षेत्र के ग्राम वासियों द्वारा पुलिस की जमकर सराहना की गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page