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गर्भवती व दिव्‍यांग कर्मचारियों को ऑफ‍िस आने की जरूरत नहीं, कार्मिक मंत्रालय ने किया स्‍पष्‍ट

Pregnant employees exempted from attending office
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नई दिल्‍ली। गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है और उम्‍मीद है कि इसका पालन सभी मंत्रालय और विभागों के साथ ही साथ राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश भी करेंगे।

कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गर्भवती महिला कर्मचारी जो मातृत्‍व अवकाश पर नहीं हैं उन्‍हें ऑफ‍िस आने से छूट दी जाएगी। इसी तरह दिव्‍यांग कर्मचारियों को भी ऑफ‍िस आने से छूट दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो किसी गंभीर बीमारी का लॉकडाउन से पहले इलाज करा रहे थे, वह इलाज करने वाले चिकित्‍सक का परामर्श पत्र प्रस्‍तुत कर ऑफ‍िस आने से छूट हासिल कर सकेंगे।

उन्‍होंने कहा कि महत्‍वपूर्ण यह है कि ऑफ‍िस में अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने का समय अलग-अलग होना चाहिए। अनावश्‍यक भीड़ को कम करने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों को परामर्श दिया गया है कि वह तीन पालियों को सुनिश्चित करें। यह टाइमिंग होंगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे।

डिप्‍टी सेक्रेटरी स्‍तर तक के सभी अधिकारियों को सभी कार्यदिवसों में ऑफ‍िस आना होगा, वहीं डिप्‍टी सेक्रेटरी स्‍तर से नीचे के अधिकारियों व कर्मचारियों को एक दिन छोड़कर ऑफ‍िस आने के लिए कहा गया है। जो लोग ऑफ‍िस नहीं आएंगे उन्‍हें घर से ही काम करना होगा और टेलीफोन एवं इलेक्‍ट्रॉनिकली उपलब्‍ध रहना होगा।

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