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खुशखबरी: यूपी में खुलेंगे सैलून और ब्यूटीपार्लर, लेकिन मानने होंगे ये सख्त नियम

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उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन की 5वीं कड़ी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत राज्य में मंदिरों से लेकर मॉल तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन लॉकडाउन की गाइडलाइंस में जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वह सैलून और ब्यूटीपार्लर को लेकर अनुमति थी। नई गाइडलाइंस में प्रदेश सरकार ने सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सैलून को खोलने की अनुमति दे दी है। 

प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सैलून और ब्यूटीपार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सैलून या ब्यूटीपार्लर के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सैलून के स्टाफ को फेसशील्ड और ग्लव्ज पहनना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि सैलून को डिस्पोजबल कपड़ा और सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। 

सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5 की गाइड लाइंस

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश जारी किए थे। बता दें कि फिलहाल लागू लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक ही थी। अब ऐसे में लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश भी आ गए हैं, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 जून से मार्केट, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। सभी सरकारी दफ्तर 100 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे लेकिन एक साथ सभी कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे बल्कि 3 अलग-अलग शिफ्ट में काम आएंगे। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए परमिशन लेनी होगी और फिर 30 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइन्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे लेकिन वहां काम करने वाले लोगों को फेस शील्ड और मास्क पहनना जरूरी होगा। 

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