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कोविड-19 : मिजोरम सरकार ने वेतन कटौती का किया ऐलान, तीन महीने लागू रहेगा नियम

salary cut
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आइजोल। मिजोरम सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण उपजी वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए जून से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन के एक हिस्से को तीन महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक सरकारी आदेश के मुताबिक, ग्रुप-ए के कर्मचारियों के सकल वेतन में 15 फीसदी, ग्रुप-बी के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी जबकि ग्रुप-सी और डी के कर्मचारियों के सकल वेतन में पांच फीसदी की अस्थायी कटौती की जाएगी। 

हालांकि, यह फैसला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप-बी, सी और डी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों का सकल वेतन 40,000 रुपये अथवा इससे कम है, वे वेतन की अस्थायी कटौती के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने इस कदम को अस्वीकार्य करार दिया और दावा किया कि सरकार के पास कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त धन है। 

बृहस्पतिवार को जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने कहा कि वेतन में अस्थायी कटौती जून से अगस्त महीने तक होगी। इसके मुताबिक, राज्य के वित्तीय हालात सामान्य होने के बाद स्थगित किए गए वेतन को किस्तों में अदा किया जाएगा लेकिन इस रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 

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