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कोरोना संकट के दौरान अहमदाबाद में बंद पड़े निजी अस्पतालों को अल्टीमेटम, रद्द होंगे लाइसेंस

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अहमदाबाद। गुजरात इस समय कोरोना संकट से गुजर रहा है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं जिन निजी अस्पतालों पर इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने की उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये निजी अस्पताल कोरोना संकट आने के बाद से बंद हैं। अब अहमदाबाद नगर निकाय ने कहा है कि अगले 48 घंटों में सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक दोबारा खोले जाएं और आदेश का पालन नहीं होने पर उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

बीते 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही शहर के अधिकांश निजी अस्पताल और क्लीनिक बंद हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम(एएमसी) ने महामारी रोग अधिनियम के तहत शहर के 1,000 बिस्तरों की क्षमता वाले नौ अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को शहर में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव गुप्ता ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एएमसी ने प्रत्येक जोन में 50 वातानूकुलित कमरों की क्षमता वाले तीन सितारा सहित कई निचले स्तर के होटलों को कोविड देखभाल केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। 

राजीव गुप्ता ने कहा, ‘‘निजी क्लीनिक / नर्सिंग होम / अस्पतालों को 48 घंटे के भीतर खोलने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और इसका पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।” गुप्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘क्लीनिक नहीं खोलने वाले डॉक्टरों को कोविड देखभाल केंद्रों या घर पर पृथक-वास में रह रहे रोगियों की देखभाल करने के लिए कहा जाएगा।’’

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