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कंगना का दफ्तर ढहाने का मामला : BMC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल शुरू किया

कंगना के मामले में भी जब महानगरपालिका को अवैध निर्माण का पता चला, तो नियमानुसार धारा 351 के तहत संपत्ति के मालिक को 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया।