एक जिले के लिए नहीं हो सकते देश से अलग गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा डीएम के आदेश पर जताई नाराजगी


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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोराना वायरस प्रबंधन को लेकर नोएडा डीएम के आदेशों पर नाराजगी जताई है और कहा है कि एक जिले के लिए देश से अलग आदेश नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के जिला मेजिस्ट्रेट से अपने आदेश पर फिर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर राष्ट्रीय स्तर के गाइडलाइन्स को फॉलो करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमैटिक रोगियों को होम क्वारंटाइन कराने के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर नोएडा जिलाधिकारी के आदेश की भी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत दिशा-निर्देश नहीं हो सकते, ऐसी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अदालत ने यूपी सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा डीएम अपने आदेश की समीक्षा करे।