इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 30 सितंबर हुई


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नई दिल्ली। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से आयकर दाताओं को राहत देने के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ा दी है। विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फाइल होने वाले आयकर रिटर्न के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। आयकर विभाग ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से जारी मुश्किलों के चलते अपने करदाताओं को राहत के लिए वित्त वर्ष 2018-19 (AY2019-20) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर रही है।
In view of the constraints due to the Covid pandemic & to further ease compliances for taxpayers, CBDT extends the due dt for filing of Income Tax Returns for FY 2018-19(AY 2019-20) from 31st July, 2020 to 30th September, 2020,vide Notification in S.O. 2512(E) dt 29th July, 2020. pic.twitter.com/Wlzvf8S83x
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
जून के महीने में सीबीडीटी ने आईटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी थी। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 (AY2020-21) के रिटर्न के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर नवंबर 30 2020 कर दी गई थी। पिछले ही महीने सरकार ने ऐसी स्थिति में जहां सेल्फ एसेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपये तक हो, सेल्फ एसेंसमेंट टैक्स के भुगतान के लिए समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करदी है।
दरअसल देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जारी है, वहीं कई प्रदेशों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ नए प्रतिबंध की आशंकाएं बनी हुई हैं। ऐसे में करदाताओं के द्वारा रिटर्न भरने में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए आयकर विभाग ने रिटर्न भरने में और वक्त देने का फैसला लिया है जिससे कर दाताओं को रिटर्न भरने में और जरूरी वक्त मिल सके।