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अमित जोगी मामले में अदालत का फैसला सर्वोपरि, कांग्रेस हमेशा से न्याय की पक्षधर रही है

रायपुर/06 अप्रैल 2026। एनसीपी नेता स्व. रामअवतार जग्गी हत्याकांड मे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के नेता अमित जोगी को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि रामअवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को फिर से खोला था। इस मामले में तथ्य के आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हे दोषी पाया तथा आजीवन कारवास की सजा सुनाई। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैण्ड पहले दिन से क्लियर था कांग्रेस की मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार ने इस मामले का सीबीआई जांच कराया था उस समय अजीत जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे उसके बावजूद उनके पुत्र अमित जोगी को सीबीआई ने जांच कर अरेस्ट किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मानना था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिये।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि अमित जोगी के पास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। निचली अदालत ने उन्हें बरी किया था। हाईकोर्ट ने दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भाजपा इस मामले में हमेशा से दोहरा चरित्र अपनाती है, वह राजनैतिक नफे के लिए जोगी की पार्टी का सहारा हर चुनाव में लेती रही है, समयानुसार वह अपनी नीति और बयानबाजी बदलती रही है। इस मामले में न्याय मिलने में देरी की एक वजह भाजपा का दोहरा चरित्र भी है।

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