बाल विवाह मुक्त घोषित करने से पहले दावा-आपत्ति आमंत्रित
AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
खैरागढ़ :
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे क्षेत्र, जहां पिछले दो वर्षों में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है।
इसी क्रम में जिले के जनपद पंचायत खैरागढ़ एवं छुईखदान अंतर्गत कुल 128 ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के 20 वार्डों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त दस्तावेजों में यह प्रमाणित किया गया है कि संबंधित क्षेत्रों में विगत दो वर्षों के दौरान बाल विवाह की कोई घटना नहीं हुई है। इसके आधार पर इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
प्रशासन ने इस संबंध में आमजन, संस्थाओं एवं समाज के प्रतिनिधियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित की है। यदि किसी के संज्ञान में बाल विवाह से जुड़ा कोई मामला हो या प्रस्तावित घोषणा पर कोई आपत्ति हो, तो वे विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक लिखित रूप में प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

