फसल बीमा की अंतिम तिथि नजदीक, अब मात्र 6 दिन शेष 31 दिसंबर 2025 तक कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी
खैरागढ़ : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक जिले के 25334 किसानों के द्वारा 37330 हेक्टेयर फसल का बीमा पोर्टल पर सुनिश्चित कर ली गई है। इनमें से 6070 अऋणी किसानों के आवेदन फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित है, जिसमें मात्र 6 दिन ही शेष रह गए हैं।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष रबी में फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जिले के 28037 बीमित किसानों को 48 करोड़ 62 लाख रुपये दावा राशि का भुगतान किया गया है। इस बार जिले के 420 से भी अधिक ग्रामों के अधिसूचित फसलें बोने वाले किसान फसल बीमा करा सकते हैं। इन फसलों में गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी एवं सरसों शामिल हैं।
बीमा में शामिल किए जाने वाले कृषक योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी कृषक, जो भू-धारक व बटाईदार हों, सम्मिलित हो सकते हैं। अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, फसल बीमा करा सकते हैं।
बीमा हेतु प्रीमियम राशि दर योजनांतर्गत कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि गेहूं सिंचित हेतु ₹690/- एवं गेहूं असिंचित हेतु ₹405/- प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगी। इसी प्रकार कृषक द्वारा चना फसल हेतु ₹645/-, अलसी फसल हेतु ₹315/- तथा सरसों फसल हेतु ₹375/- प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज—ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक/सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केंद्र में बिना प्रस्ताव फॉर्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला) / किरायदार / साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं मोबाइल नंबर प्रदान कर सत्यापन होने के उपरांत फसल बीमा करा सकते हैं। अऋणी कृषकों की उपस्थिति पर ही फसल बीमा किया जा सकेगा।
अतः फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 के पूर्व निकटतम बैंक शाखा/ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी केंद्रीय बैंक/सेवा सहकारी समितियां/लोक सेवा केंद्र/भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा कराएं तथा योजना के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी/बैंक एवं बीमा कंपनी से संपर्क करें।


